48 घंटे की कालावधि में निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं होगा


शिवपुरी - सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के दौरान मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि नगरी निकाय निर्वाचन के तहत दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को संपन्न होगा जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है उनमें मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले अर्थात 11 जुलाई की शाम तक ही विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा।

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