कोलारस - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सपना पटवा ने आरोपी माना जाटव को 06 माह के सश्रम कारावास एवं प्रतिकर से दण्डित करने की सजा सुनाई है।मामला इस प्रकार है मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा लुकवासा के शाखा प्रबंधक नरेन्द्र पाल द्वारा न्यायालय में इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी माना जाटव पुत्र सोमा जाटव ने बैंक शाखा से केसीसी हेतु लोन लिया था जिसके संदाय में उसने राशि 123708/- रुपए का चेक बैंक शाखा को दिया था किन्तु बैंक के ऑफिसर द्वारा रिटर्न मेमो के साथ लिख कर दिया गया कि आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त निधि नहीं हैं चेक अनादरित कर दिया गया तब बैंक द्वारा अधिवक्ता जेपी शर्मा के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया गया नोटिस प्राप्ति के बाद भी निर्धारित 15 दिवस की अवधि में चेक राशि आरोपी ने बैंक शाखा को प्रदान नही की गई तब निगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा 138 के तहत चेक बाउंस का प्रकरण बैंक द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर कर लाया गया। परिवादी बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साक्ष्य एवं उभय पक्ष की वहस के उपरांत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आरोपी माना जाटव निवासी ग्राम गढ़ तहसील कोलारस को 06 माह के सश्रम कारावास एवं प्रतिकर अदा करने की सजा सुनाई गई है एवं आरोपी को चेक दिनांक से 9 प्रतिशत ब्याज दर से चेक राशि के अतिरिक्त प्रतिकर स्वरूप कुल राशि 188528 /- अदा किये जाने का आदेश दिया गया है। परिवादी बैंक शाखा की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी शर्मा राघोगढ़ एवं संतोष कुमार गौड़ एडवोकेट द्वारा की गई है।