जिले में मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ

शिवपुरी - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिवपुरी जिले में मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया 01 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सभी मतदाता अपने आधार नंबर को स्वयं NVSP Portal व Voter helpline App के माध्यम से लिंक कर सकते है।

इसके लिए उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 6 ख में जानकारी भरनी होगी यह प्रक्रिया अनिवार्य न होकर स्वेच्छिक है यदि मतदाता के पास आधार नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के अन्य दस्तावेज जैसे- राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन पासबुक, बैंक पासबुक एवं किसान पासबुक पोस्ट ऑफिस की पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट, इनकम टैक्सर की कॉपी, किराया नाम की कॉपी, अन्य (मूल निवासी प्रमाण पत्र, सरकारी विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र) का उपयोग कर अपने वोटर कार्ड को सत्यापित कर सकते है।

यदि कोई मतदाता ऑनलाइन कार्य करने में कठिनाई महसूस करे तो उसके लिए बीएलओ के माध्यम से उक्त कार्य पूर्ण कराया जायेगा बीएलओ 01 अगस्त से डोर-टू-डोर सर्वे कर उक्त कार्य संपादित करेंगे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त अभियान को सफल बनाने के लिये सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर नाम बढ़ाने-घटाने, संशोधन करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है इसके अंतर्गत 04 अगस्त 2022 से मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। जिसे 24 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किया जायेगा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 09 नवम्बर 2022 को होगा तथा अंतिम प्रकाशन 05 नवम्बर 2022 को होगा। इस संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 01 अगस्त  को अपराह्न 04 बजे से बैठक कार्यालय कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई है।

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