पीड़िता के कोर्ट में बयान पलटने के बाद भी कोर्ट ने आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने जबलपुर जिले के बरेला थाने में 4 फरवरी 2018 रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब उसकी मां भूसा भरने गांव के बाहर गई थी तब जीजा ने उसके साथ जबर्दस्ती गलत काम किया था साथ ही इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी आरोपी जीजा ने इसके बाद कई बार उसके साथ शारिरिक संबंध बनाए बहन के घर आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी थी।
परिजन के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने थाने में जीजा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता बयानों से मुकर गई। बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जीजा को दोषी करार दिया। विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 20 साल के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।