शिवपुरी - जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2023 निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा जिसमें माह सितम्बर 2022 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे परिवारों भी सम्मिलित रहेंगे।
पात्रता श्रेणी के परिवारों में अंत्योदय परिवार को निःशुल्क 35 किलोग्राम प्रति परिवार तथा प्राथमिकता परिवार को निःशुल्क 5 किलोग्राम प्रति परिवार शामिल रहेगा।
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