कोलारस - कोलारस पुलिस ने कोलारस के व्यापारी की शिकायत पर मिर्जापुर के एक व्यापारी पर धोखाधडी का मामला दर्ज किया है। इस मामें में कोलारस के व्यापारी मयंक अग्रवाल पुत्र घनश्यामदास अग्रवाल के साथ धोखाधड़ी और न्यास भंग के आरोप में मिर्जापुर के व्यापारी आशीष कुमार प्रो. बालाजी इंडस्ट्रीज मिर्जापुर के खिलाफ मामला कोलारस थाने में दर्ज कराया है।
आरोपी आशीष कुमार गुप्ता पर आरोप है कि उसने फरियादी मयंक कुमार अग्रवाल से 16 लाख 71 हजार 300 रूपए की चना दाल 12 जून 2022 को खरीदी और जिसके पेटे सिर्फ 4 लाख 66 हजार 600 रूपए का भुगतान किया तथा शेष राशि 11 लाख 67 हजार 700 रूपए कई बार मांगने के बावजूद भी भुगतान नहीं की तथा न ही माल वापिस किया। आरोपी ने फरियादी की अमानती चना दाल को विक्रय कर खुर्दबुर्द कर दिया।
कोलारस थाने में फरियादी मयंक अग्रवाल ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह कोलारस में फर्म राधिका इंटरप्राइजेज के माध्यम से चना दाल बनाकर विक्रय करने का व्यापार करता है। उससे बालाजी इंडस्ट्रीज मिर्जापुर के प्रोपराईटर आशीष कुमार पिछले एक साल से दलाल अरूण गुप्ता निवासी कानपुर के माध्यम से चना दाल खरीद रहा है। विक्रय की शर्तों के अनुसार माल की डिलेवरी कोलारस में तथा भुगतान फरियादी के बैंक खाते में होगा। दिनांक 5 जून 2022 को दलाल अरूण गुप्ता ने कोलारस में उसे सौदा पत्र दिया।
जिसके तारतम्य में 11 जून से 15 जून के बीच बालाजी इंडस्ट्रीज गौरखपुर को 300 क्विंटल चना 5571 रूपए के भाव से भिजवाना है। सौदे के आधार पर उसने 12 जून 2022 को एमपी बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कम्पनी के माध्यम से 300 क्विंटल चना दाल कीमती 16 लाख 71 हजार 300 रूपए बालाजी इंडस्ट्रीज गौरखपुर के लिए रवाना कर दिया। यह माल उक्त फर्म को 15 जून को प्राप्त भी हो गया।
इसके बाद आरोपी आशीष कुमार गुप्ता द्वारा बिल राशि में से 4 लाख 66 हजार 600 रूपए का भुगतान कर दिया। शेष राशि 11 लाख 68 हजार 700 रूपए लेना शेष है। जिसे आज तक न तो आरोपी ने भुगतान किया है और न ही शेष माल उसे वापिस किया है। जब आरोपी ने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने अमानती चना दाल की मांग की। लेकिन आशीष कुमार गुप्ता ने माल वापिस देने से इंकार कर दिया है।
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