मारपीट करने वाले आरोपी को सजा - Shajapur



शाजापुर - न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर  द्वारा आरोपी  ज्ञानसिंह पिता भगवान सिहं गुर्जर निवासी ग्राम चिराटिया को धारा 326 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवंं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/09/2019 को दोपहर करीब 03:00 बजे फरियादी व उसका लडका सोनू घर से पैदल कछार वाले खेत पर सोयाबीन फसल देखने के लिए जा रहे थे। वह पोलायकलॉ रोड से जैसे ही लाडसिंह  के खेत के पास पहुचें तभी अचानक उनके सामने ज्ञानसिंह हाथ में लोंगी वाली लकडी लेकर मिला। उनका रास्ता रोककर पुरानी रंजीश को लेकर जान से मारने की नियत से  सोनू को ज्ञानसिंह ने लोंगी वाली लकडी से सिर में मारी। 

उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अ0बडोदिया पर की।  अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं  अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। 

उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे  अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई ।

जिला मीडिया प्रभारी

सचिन रायकवार

ए.डी.पी.ओ. शाजापुर

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