मध्यप्रदेश

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बिजली कंपनी की मनमानी: बिना जांच किए उपभोक्तोओं को भेजे नोटिस, लिखा- मीटर लोड बढ़वाओ या कार्रवाई को तैयार रहो - MP

बिजली कंपनी की मनमानी का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन में आम उपभोक्ताओं को बिजली नियमों का हवाला देते हुए आवश्यकता से अधिक भार का अपनी मर्जी का नोटिस जारी किया है। नोटिस में आम उपभोक्ता से 680 से लेकर 6000 तक की डिमांड अन्यथा कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। यह नोटिस मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि कुछ नोटिस तो ऐसे मकानों के भी हैं, जहां पर वर्षों से ताले लटक रहे हैं।   



बता दें कि इन दिनों नए व पुराने शहर में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के कारण वास्तविक भार के अनुसार भार को स्वीकृत करवाएं। वर्ष 2022 के  बिलिंग विवरण व मीटर में दर्ज अधिकतम मांग का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके द्वारा अपने स्वीकृत भार से अधिक धार का उपयोग किया जा रहा है जो कि विद्युत नियामक आयोग से जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2021 व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। आप 15 दिन में वास्तविक भार के मुताबिक मांग करें वरना आपके विरुद्ध आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमित विद्युत देय में सप्लाई अनुसार चार्जेस की राशि जोड़ते हुए मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के अनुसार भार वृद्धि की एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।


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Milan Tomic

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