शाजापुर - विशेष न्यायाधीश, अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी भगवानसिंह पिता होकमसिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी लसुल्डिया घाघ थाना अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की धारा 354 सहपठित धारा 3(2) (5-ए) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(w-i) में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड और भादवि की धारा 452 में 2 वर्ष के कठिन कारावास व रु. 1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 29/09/2019 को शाम करीबन 07 बजे पीडिता जब घर पर खाना बना रही थी तभी आरोपी भगवानसिंह पिता होकमसिंह उसके कमरे में जबरन घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकडकर उससे कहने लगा कि "तू मुझसे बात क्यों नहीं करती"। पीडिता द्वारा हाथ छुडाकर पिताजी को आवाज देने पर उसके पिता तथा दोनों भाई आ गये जिन्हें देखकर आरेापी भगवानसिंह बोला कि यह बात किसी को बताई तो सब को जान से खत्म कर दूंगा और चला गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर दर्ज करायी।
थाना अवन्तिपुर बडोदिया के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर
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