मण्डी अधिनियम अनुसार मण्डी प्रांगण में सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम दर पर माल विक्रय न हो - हरवीर रघुवंशी - Kolaras

कोलारस - भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हरवीर रघुवंशी द्वारा शिवपुरी कलेक्टर रघुवंशी को पत्र भेज कर समर्थन मूल्य पर मंडी में बोली लगाने के सम्बन्ध में लिखा पत्र।

दिए गए पत्र के अनुसार

मण्डी अधिनियम में धारा 36 ( 3 ) के अनुसार यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा जिन्सों का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है। उससे कम पर उपज विक्रय न हों, यह शासन की मंशा है।

मण्डी में कम मूल्य लगने पर वही यह व्यवस्था हों कि जिन्स (गेहूं, चना, मसूर, सरसों) की खरीदने की व्यवस्था शासन स्तर पर खरीदी केन्द्र पर हों प्रायः देखने में आ रहा है कि कई जिन्स मण्डी में घोषित समर्थन मूल्य से कम रेट पर बिक रही है। 37 / 1 के माध्यम से अतः समस्त मण्डी सचिवों को निर्देश हों, कि वह मण्डी अधिनियम की धारा 36 ( 3 ) का पालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण कृषि विभाग द्वारा भी निर्देश जारी किए है कि समर्थन मूल्य पर नियत की गई कीमत से मण्डी प्रांगण में कोई भी बोली नही लगेंगी मण्डी अधिनियम और शासन के आदेश / निर्देश का पालन मण्डियों में सुनिश्चित हों, इस हेतु मण्डयों को निर्देशित किया जावें ।

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