मध्यप्रदेश

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लघु निवेशकों के हितों के संरक्षण में निर्देश जारी करॆ सरकार : एड.रमेश मिश्रा - Shivpuri


शिवपुरी - मध्यप्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा अपने अधीनस्थों को भारत सरकार का कानून अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019(बड्स एक्ट 2019)क्रमांक 21 सन् 2019 के क्रियान्वयन के संंबंध में स्पष्ट निर्देश व मार्गदर्शन शीघ्र दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यह मांग की वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर इस संबंध में सरकार से शीघ्र निर्देश जारी करने का आह़्वान किया है।

यहां सौंपे गए पत्र में एड.रमेश मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लघु निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए भारत सरकार का कानून अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019(बड्स एक्ट 2019) क्रमांक 21 सन् 2019 पूरे देश सहित मध्यप्रदेश में भी लागू है, संबंधित विभागों को सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये जाने के कारण निवेशक चिटफण्ड कंपनी, सहारा इंडिया, पीएसीएल आदशऀ सॏसऻयटॊ आदि ठग कंपनियों से अपनी जमा राशि नहीं ले पा रहे है, परेशान है। 

एड. रमेश मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संबंधित विभागों द्वारा अपने अधीनस्थों को उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश व मार्गदर्शन दिया जाना न्यायोचित ही नहीं बल्कि आवश्यक है जिससे मध्यप्रदेश के संभाग जिला एवं तहसील स्तर पर अधिकारी निवेशकों की जमा राशि लौटाने के संबंध न्यायोचित कार्यवाही कर सकें व निवेशकों को ठग कंपनियों द्वारा नहीं लौटाई जा रही राशि समय सीमा में प्राप्त हो सके।
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Milan Tomic

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