शिवपुरी - म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि क्रय करने हेतु भूमि धारकों द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर में अपनी आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा विभाग अथवा उपक्रम के लिए ग्राम सापरवाडा के भूमिस्वामी कुलदीप सिंह, धर्मवीर सिंह, नावाब सिंह पुत्रगण मोहन सिंह यादव, शिवराम पुत्र सोनेराम यादव, मोहन सिंह पुत्र सोनेराम यादव, रामवीर सिंह पुत्र मोहनसिंह द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में दर्ज करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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