सागर शर्मा शिवपुरी - शिवपुरी जिले के अन्तर्गत आने वाले थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बालिका से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को अप.क्र. 92/25 मे माननीय न्यायालय शिवपुरी व्दारा दोषसिध्द पाते हुये 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना पुलिस में दिनांक 10.02.25 को सूचनाकर्ता ने थाना कोतवाली पर रिपोर्ट लेख करायी की एक अज्ञात आरोपी व्दारा उसकी नाबालिग बालिका उम्र 07 वर्षीय के साथ अशलील हरकत की है एवं अशलील हरकत करके भाग गया है जो फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली पर अप.क्र. 92/25 धारा 75 बीएनएस 9/10 पोस्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया उक्त घटना से शहर वासियो में भय का माहौल निर्मित हुआ शहर वासियो ने घटना का विरोध किया प्रकरण गंभीर होने से पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी अमन सिंह राठौड द्वारा तत्काल आरोपी को ज्ञात कर गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजय चतुर्वेदी के मार्ग निर्देशन में निरीक्षक कृपाल सिंह राठौड थाना प्रभारी कोतवाली व्दारा अज्ञात आरोपी को ज्ञात करने व गिरफ्तार करने हेतु पृथक - पृथक टीमे तैयार की गयी थी जो दिनांक 12.02.25 को आरोपी दिलशाद खांन पुत्र बाबू खांन उम्र 24 साल नि0 हाऊसिंह बोर्ड कालोनी के सामने शंकरपुर झींगुरा को वांकडे रोड से गिरफ्तार किया एवं आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया जो माननीय न्यायालय के आदेश से सर्किल जेल शिवपुरी भेजा गया एवं उक्त आरोपी के कृत्य से शहर के लोगो में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया रही एवं दो समुदायो के बीच लोकशांति भंग होने की स्थिति निर्मित हुयी जो उक्त आरोपी के विरुध्द पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी व्दारा आरोपी के विरुध्द एनएसए आदेश पारित करते हुये तीन माह सर्किल जेल शिवपुरी रखने हेतु आदेशित किया गया जो आरोपी सर्किल जेल में निरुध्द है एवं थाना कोतवाली पर पंजीबध्द प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये सभी साक्षियो के माननीय विशेष न्यायालय पोस्को एक्ट शिवपुरी में कथन कराये गये एवं विवेचना में सीसीटीव्ही रिकार्डिंग व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये जो माननीय न्यायालय व्दारा आरोपी दिलशाद खांन को दोषसिद्ध किया गया एवं आरोपी को दिनांक 06.08.25 को दण्डादेश देते हुये धारा 74 बीएनएस के अंतर्गत 02 वर्ष के कठिन कारावास व 1000रु. का अर्थदण्ड एवं धारा 9 (ड)/10 पोस्को एक्ट के तहत 05 वर्ष के कठिन कारावास व 1000रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की कुशल विवेचना उनि० सुमित शर्मा व्दारा की गयी एवं कोर्ट मोहर्रर आर0 329 हेमराज व्दारा साक्षियो को माननीय न्यायालय में नियत समय पर उपस्थित कराया गया।
सराहनीय भूमिका - उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड, उनि० सुमित शर्मा, उनि० रामेन्द्र चौहान, उनि० प्रियंका पाराशर महिला थाना, प्र.आर. 722 राजवीर विमल, आर0 329 हेमराज सिंह, आर0 767 अजीत राजावत की विशेष भूमिका रही।
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