शिवपुरी - ग्वालियर संभाग आयुक्त द्वारा कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के प्रतिवेदन के आधार पर महिला एवं बाल विकास परियोजना पोहरी की परियोजना अधिकारी श्रीमती नीलम पटेरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रीमती पटेरिया के विरुद्ध खंडस्तरीय चयन समिति की सदस्य सचिव के रूप में चयन प्रक्रिया में अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जांच में यह पाया गया कि चयन कार्य मेंप पारदर्शिता नहीं रखी गई, अपूर्ण जानकारी दी गई तथा निर्धारित समय सीमा में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि श्रीमती पटेरिया ने बिना सक्षम अनुमति के अपने निवास स्थान से बाहर रहकर कार्य किया और चयन समिति के सदस्य सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया चयन संबंधी प्रक्रिया पर विकासखण्ड से बाहर शिवपुरी स्थित अपने रहवासी घर पर चयन प्रक्रिया पर अशोभनीय वार्तालाप से गोपनीय एवं निष्ठा भंग की है यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्रीमती नीलम पटेरिया को निलंबित किया गया है निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी रहेगा।
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