मैसर्स अमित मोटर्स की अनुज्ञप्ति निलंबित - Shivpuri

शिवपुरी - किसान काशीराम लोधी की शिकायत पर तकनीकी कानूनी प्रकोष्ठ, फरीदाबाद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार संयुक्त टीम द्वारा सिरसौद, विकासखण्ड करैरा स्थित खेत का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पाया गया कि किसान के धान की फसल का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो चुका है तथा आंशिक क्षेत्र में पुनः रोपाई की गई है।

शिकायत की जांच के दौरान संयुक्त टीम ने मैसर्स अमित मोटर्स, सिरसौद का दौरा किया यहां अनुज्ञप्ति धारक या उसके प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से इंकार किया गया और टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया। 

स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों का पालन न करने पर यह स्पष्ट हुआ कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है इस पर कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा नियम 1971 के अंतर्गत मैसर्स अमित मोटर्स प्रो.अवधेश कुमार गुप्ता, विकासखण्ड करैरा का अनुज्ञप्ति क्रमांक 48/2023-24 तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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