समाज की प्रगति के लिए लैंगिक समानता और जागरूकता जरूरी – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी
शिवपुरी - महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, अनुकूल एवं भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में आज होटल मातोश्री शिवपुरी में आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया यह प्रशिक्षण कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर केंद्रित रहा कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना नालसा एवं सालसा के माध्यम से केन्द्र और राज्य की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब परिवारों में समानता की भावना विकसित होगी संयुक्त परिवार जैसी पारंपरिक अवधारणाओं का क्षरण समाज के लिए चिंता का विषय है, इस पर हमें गहन विचार करना होगा। उन्होंने युवाओं की भटकाव की स्थिति पर अभिभावकों को इको-फ्रेंडली व्यवहार से निगरानी रखने की बात कही और कहा कि केवल कानून बनने से घटनाएं नहीं रुकेंगी, इसके लिए समाज का शिक्षित और जागरूक होना अनिवार्य है।
म.प्र. महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी आज शासकीय एवं अशासकीय दोनों ही क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण है कार्यस्थल पर यदि महिलाएं सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करेंगी तो समाज और देश की प्रगति की राह और मजबूत होगी उन्होंने कहा कि परिवार से ही लड़का-लड़की के बीच भेदभाव मिटाना होगा, क्योंकि असमानता की जड़ वहीं से शुरू होती है उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से अधिनियम 2013 के प्रावधानों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की सचिव श्रीमती रंजना चतुर्वेदी ने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण मिलने से महिलाएं अधिक दक्षता से कार्य कर पाती हैं उन्होंने प्रेरक शब्दों में कहा कि रिश्तों को मोहब्बत से निभाना सीखना चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर बने रिश्ते भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर परिवाद समिति का गठन एवं उसका बोर्ड प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है समिति का गठन न होने या बोर्ड प्रदर्शित न करने पर कार्यालय प्रमुख पर 50 हजार रुपये का जुर्माना अधिनियम में निर्धारित है।
कार्यक्रम में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव मूले, छिब्बर स्कूल की संचालिका बिन्दु छिब्बर, जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र जादौन सहित महिला लीगल वॉलेंटियर्स, एनजीओ प्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
Tags
shivpuri