शिवपुरी - मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में 30 सितम्बर 2025 की स्थिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद पदों की जानकारी ऑनलाइन भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं आयोग ने इस उद्देश्य के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर URL लिंक उपलब्ध कराया है, जिससे संबंधित निकाय समय-सीमा में आवश्यक जानकारी प्रेषित कर सकें। उक्त जानकारी के आधार पर उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्द्ध) संपन्न कराए जाएंगे।
नवीनतम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 के अनुसार, अब नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न किए जाएंगे आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संशोधित अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे.पी. गुप्ता ने बताया कि जिले के समस्त नगरीय निकायों शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, रन्नौद, पिछोर, खनियाधाना, करैरा, नरवर, मगरौनी, पोहरी एवं बैराड़ के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों में यदि कोई आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रेषित करें।
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