दीपावली पर्व पर केवल रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन फटाकों के उपयोग की अनुमति
शिवपुरी - दीपावली पर्व के दौरान पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सुरक्षा के दृष्टिगत सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली तथा हरित अधिकरण के निर्देशों के पालन हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा शिवपुरी जिले में पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी की गई है यह आदेश गृह मंत्रालय, भोपाल एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन, भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार शिवपुरी जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index, AQI) Satisfactory श्रेणी में होने से दीपावली पर्व के समय रात्रि 08 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों (Silence Zones) जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा लड़ी (जुड़े हुए फटाकों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Flipkart, Amazon आदि के माध्यम से पटाखों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है अतः पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाए जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो अतः पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए नगर पालिका अथवा परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का अक्षरशः पालन कराएं किसी भी प्रकार की अवैध आतिशबाजी, भण्डारण, विक्रय या निर्माण पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।