शिवपुरी शहर में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग-बैनर 7 दिवस में हटाए जाएं, अन्यथा होगी कार्यवाही - Shivpuri


शिवपुरी - नगर पालिका परिषद शिवपुरी ने शहर में स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत माधव चौक सहित शहर के प्रमुख तिराहों, चौराहों एवं मार्गों पर बिना अनुमति लगाए गए सभी प्रकार के होर्डिंग, बैनर तथा प्रचार सामग्री को संबंधित व्यक्ति या संस्थान आगामी 7 दिवस के भीतर स्वयं हटाएं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी ने सर्व संबंधितों को सूचित किया है कि नगर क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान, बिजली के खंभों, बांस-बल्लियों या अन्य संरचनाओं पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री न लगाई जाए इन अवैध रूप से लगाए गए बैनरों एवं होर्डिंग्स से शहर की शांति भंग होती है तथा शहर में अराजकता का माहौल निर्मित होता है। 

संबंधित व्यक्ति अथवा संस्‍थान अपने-अपने होर्डिंग बैनर 07 दिवस के अंदर स्वयं हटाने की कार्यवाही करें ऐसा न करने की स्थिति में सामग्री जब्त कर हर्जा खर्चा भी आपसे वसूल किया जाएगी जिसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

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