नाबालिग बालिका को भगा कर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार - Rannod


रन्नौद - कोलारस परगना क्षेत्र के थाना रन्नौद पुलिस द्वारा अपराध क्र. 175/25 धारा 137(2) बीएनएस मे नाबालिग बालिका को भगा कर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी अरूण आदिवासी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया।

जानकारी के अनुसार दिनाँक 28.10.2025 को फरियादी ने अपनी लडकी उम्र 17 वर्ष 9 माह के अपहरण की रिपोर्ट की थी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना रन्नौद पर अपराध क्र. 175/25 धारा 137(2) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना दिनाँक 04.11.2025 को अपहृता को दस्तयाब किया गया। अपहृता ने धारा 180 बीएनएसएस एवं धारा 183 बीएनएसएस के कथन में आरोपी अरूण आदिवासी द्वारा भगाकर ले जाना एवं गलत काम करना बताया है जिससे प्रकरण में धारा 64 (2एम), 87 बीएनएस एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट ईजाफा की गई है।

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी अनुभाग कोलारस संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में आज दिनाँक 21.11.2024 को आरोपी अरूण आदिवासी पुत्र संग्राम आदिवासी उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम श्रीनगर को गिरफ्तार किया गया है।

सराहयनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रन्नौद उप निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान, सउनि दशरथ सिंह राजपूत, आर 191 वकील गुर्जर, आर 966 अवधेश शर्मा की सराहयनीय भूमिका रही है।

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