शिवपुरी - शिवपुरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वीबी जीरामजी अधिनियम 2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन 26 दिसम्बर 2025 को जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियाें को निर्देश दिए है कि समस्त मैदानी शासकीय अथवा पंचायत सेवकों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को विशेष ग्राम सभा के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करें।
राष्ट्रीय विजन विकसित भारत @ 2047 के परिपेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2025 (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जीरामजी (विकसित भारत- जीरामजी) अधिनियम 2025 लागू किया गया है।
आवश्यक दिशा निर्देशों के तहत विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना विशेष ग्राम सभाओं के कार्यवृत्त का अभिलेखीकरण करना जियो टेग फोटो एवं वीडियो ग्राफस के साथ विशेष ग्राम सभा संबंधी गतिविधियों/विवरण/कार्यवृत्त की रियल टाइम अपलोडिंग, पंचायत निर्णय पोर्टल (meetingonline.gov.in) अथवा पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से किया जाना वीबी-जीरामजी अधिनियम 2025 का ऐजेण्डा/प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी जाएगी।
उक्त विशेष ग्राम सभाओं के समुचित संचालन हेतु पंचायत राज संचालनालय भोपाल में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो 26 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित रहेगा इस नियंत्रण कक्ष का प्रभारी राजेन्द्र सिंह प्रभारी अतिरिक्त संचालक एवं सहायक प्रभारी प्रताप सिंह धुर्वे उप संचालक को नियुक्त किया गया है।
