दिनेश झा बदरवास - अनुसूचित जनजाति के लोगो को प्रलोभन देकर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाने बाले 5 आरोपियों को मात्र 6 घण्टे मे गिरफ्तार कर भेजा जेल।
बदरवास पुलिस ने हमीर सिंह पुत्र रामसिंह भील उम्र 32 साल निवासी घूधला द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र पेश किया जिसमें आरोपी पादरी अम्बी भील निवासी घुघला, वीरेन्द्र कुमार शिक्षक पिपरौदा बसाई, अनीता भगत शिक्षिका गुडाल डांग, राजपति बाई शिक्षिका अगरा एवं सुगनचन्द पैकरा पटवारी गुडाल डांग के द्वारा ग्राम घूघला के अनुसूचित जाति के लोगो को ईसाई धर्म अपनाने के लिये प्रलोभन देकर जबरजस्ती सामूहिक धर्मांतरण किये जाने का शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है आरोपीगणों द्वारा बहादुर भील व सोमला भील के घर में उपस्थित आवेदक हमीर सिंह भील और अन्य लोगों को दुर्व्यपदेशन, प्रलोभन द्वारा प्रत्यक्षतः धर्म परिवर्तन का षडयंत्र करना पाया गया जो उक्त कृत्य धारा 3.4 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 एवं धारा 3,5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमनसिंह राठौड द्वारा तत्काल आरोपीगण को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिये थे इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस संजय मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी बदरवास निरी. रोहित दुबे द्वारा दिनांक 22.12.25 को थाना बदरवास की पुलिस टीम गठित कर आरोपीगण अमजी भील पुत्र मानसिंह भील उम्र 50 साल निवासी घुषला, वीरेन्द्र कुमार तिकों पुत्र हरीराम तिर्की उम्र 54 साल निवासी मुद्रापारा थाना सीतापुर जिला सरगुजा हाल गोलनदास मंदिर के पास बदरवास, सुगनचन्द उर्फ सुगनशाह पैकरा पुत्र बिच्छूशाह पैकरा उम्र 52 साल निवासी अम्भाधार थाना कांसाबेल जिला जसपुर हाल गोलनदास मंदिर के पास बदरवास, राजपति पत्नि स्व. लल्सूराम तिर्की उम्र 51 साल निवासी खिडार थाना सन्ना जिला जसपुर हाल सोनी कालोनी बदरवास एवं अनीता भगत पत्नि ऐब्रोन उम्र 52 साल निवासी ग्राम सरगवा थाना शंकरगढ़ जिला बलरामपुर हाल शिक्षक ग्राम गुढालडांग को गिरफ्तार किया प्रकरण मे आरोपीगणो द्वारा पीडितो को दी गई धर्मपरिवर्तन से संबंधित सामग्री फरियादी से जप्त की गई आरोपी सुगनशाह पैकरा पूर्व मे कोलारस पदस्थ था विगत दो वर्षों से गुढालढांग थाना बदरवास में पटवारी के पद पर पदस्थ है आरोपी वीरेन्द्र कुमार तिका ग्राम पिपरोदा में 25 वर्ष से शिक्षक के पद पर पदस्थ है।
आरोपिया अनीता भगत करीब 27 साल से ग्राम गुढालडांग शिक्षिका के पद पर पदस्थ है एवं आरोपिया राजपति बाई तिर्की करीब 24 साल से ग्राम अगरा में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपीगण करीब 4-5 साल से इस कार्य में सलम्न है धर्म परिवर्तन कराने संबंधी विवेचना में साक्ष्य संकलित की जा रही है आरोपीगणो द्वारा एक धर्मानत्रण का मिशन धीरे धीरे गरीब आदिवासी लोगो के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने, बच्चियों की शादी, नौकरी लगवाने और धर्म परिवर्तन करने पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का प्रलोभन देकर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिये संचालित किया जा रहा था उक्त गिरफ्तरशुदा आरोपीगणो को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी कोलारस श्री संजय मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी निरी रोहित दुबे, उनि रंगलाल मेर, सउनि राकेश शिवहरे, सउनि जगदीश पारासर, सउनि रघुवीर सिंह, सउनि गोपाल बाबू, प्रआर. जितेन्द्र करारे, आर. रिकू माहौर, आर. थानसिहं, आर. अनिल कुमार, आर. दीपक शर्मा, महिला आर. पूजा शर्मा की मुख्य भूमिका रही।
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