14 मार्च की नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी - Shivpuri



शिवपुरी - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी न्यायालयों में लंबित एवं मुकदमापूर्व (प्रीलिटिगेशन) प्रकरणों के निराकरण हेतु नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।


विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू तथा 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही आंकलित राशि के भुगतान में चूक होने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही भुगतान में विलंब होने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार न्यायशुल्क वापस किए जाने का भी प्रावधान है। संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे उक्त अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं।

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