शिवपुरी - ग्राम सीहोर में कृषकों को बिना लाइसेंस एवं शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किए जाने के मामले में संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार कोरकू एवं कृषि विस्तार अधिकारी श्री प्रताप सिंह गरवाल को प्राप्त शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रेता धर्मेन्द्र साहू पुत्र रामस्वरूप साहू दुकान बंद कर मौके से फरार पाया गया।
दुकान के बाहर उपस्थित कृषक पवन जाटव निवासी ग्राम बरसोडी द्वारा कथन दिया गया कि उन्हें दो बोरी यूरिया उर्वरक ₹950 में विक्रय किया गया। इसी प्रकार कृषक राजपाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम सीहोर ने बताया कि उन्हें 50 बोरी यूरिया ₹450 प्रति बोरी की दर से दी गई। जबकि शासन द्वारा यूरिया उर्वरक की निर्धारित दर ₹266.50 प्रति बोरी है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित विक्रेता द्वारा अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण कर बिना लाइसेंस एवं अधिक दर पर कृषकों को उर्वरक विक्रय किया जा रहा था। उर्वरक का भंडारण योगी पुत्र मातादीन योगी एवं भगवती प्रसाद गोस्वामी के मकान (माता मंदिर के पास) किराए पर लेकर किया जा रहा था। मौके पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। इस संबंध में संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7/8/9 के अंतर्गत पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
