मध्यप्रदेश की गुना पुलिस द्वारा जिले में मानव तस्करी, बंधुआ श्रम एवं श्रमिकों के शोषण से संबंधित अपराधों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी हैं इसी क्रम में चाचौड़ा थाना पुलिस द्वारा मानव तस्करी एवं बंधुआ श्रम के महत्वपूर्ण प्रकरण की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पीड़ित के न्यायालयीन कथनों के आधार पर प्रकरण में दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 02 मई 2025 को पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए चाचौडा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से काफी संख्या में बंधुआ मजदूर मुक्त कराए गए थे तथा मानव तस्करी एवं बंधुआ श्रम में संलिप्त 12 आरोपियों के विरुद्ध चाचौड़ा थाने में अपराध क्रमांक 164/25 धारा 127(4), 127(6), 143(2), 146, 115(2), 351(3) एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पीड़ित राम यादव पुत्र मुरु यादव निवासी केशवपुरा कल्याणपुर, द्वारका जिला जामनगर (गुजरात) के मनोचिकित्सकीय परीक्षण उपरांत उसके द्वारा दिए गए कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में राकेश राजपूत एवं प्रीतम सिंह राजपूत निवासीगण ग्राम पटौदी की संलिप्ततता पाए जाने पर दोनों को आरोपी शुमार कर प्रकरण में धारा 61(2), 140(3) एवं 140(4) बीएनएस की वृद्धि की जाकर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की गई।
आरोपियों की तलाश के क्रम में आज दिनांक 08 जून 2026 को आरोपियों के संबंध में प्राप्त मुखबिर सूचना पर चाचौडा थाना पुलिस द्वारा सतर्क एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों राकेश पुत्र प्रीतम सिंह राजपूत उम्र 38 वर्ष एवं प्रीतम सिंह पुत्र मांगीलाल राजपूत उम्र 65 वर्ष निवासीगण ग्राम चक पटौदी थाना चाचौड़ा जिला गुना को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।
गुना पुलिस द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है तथा प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है मानव तस्करी, बंधुआ श्रम एवं श्रमिक शोषण जैसे अपराधों के विरुद्ध गुना पुलिस की प्रतिबद्धता निरंतर बनी हुई है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
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