लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर शास्ति अधिरोपित - Shivpuri



शिवपुरी - मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है इसमें लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 5 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई है। 

कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी, ताकि आमजन को उनकी पात्र सेवाएं बिना अनावश्यक विलंब के प्राप्त हो सकें।

इस कार्यवाही में नरवर तहसील के तहसीलदार विजय कुमार त्यागी पर एक आवेदन में 5 दिवस की देरी के लिए ₹1250 की शास्ति तय की गई है। इसी प्रकार रन्नौद तहसील के तहसीलदार श्री शैलेन्द्र भार्गव पर तीन आवेदनों में 5 दिवस की देरी के लिए ₹3750 की शास्ति तय की गई है तहसील खनियाधाना के ग्राम मुहारीकलां में नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य द्वारा 1 आवेदन 9 दिवस की देरी करने पर ₹2250 की शास्ति अधिरोपित की गई है।


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