प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों से समय पर आवेदन करने की अपील
शिवपुरी - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है कृषि विभाग ने जिले के सभी कृषकों से समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम से फसल नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
ऋणी और अऋणी दोनों किसान करा सकते हैं बीमा
जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण लिया है, उनका फसल बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा ऐसे किसान अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर बीमा की प्रक्रिया पूरी करें जिन किसानों की केसीसी कालातीत (डिफॉल्टर) हो गई है या जो अऋणी श्रेणी में हैं, वे भी फसल बीमा करा सकते हैं इसके लिए वे निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बीमा के लिए ये दस्तावेज जरूरी
फसल बीमा कराने के लिए एग्रीस्टैक किसान आईडी, मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड, भू-अधिकार ऋणी पुस्तिका, बैंक पासबुक, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र तथा बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए शपथ पत्र आवश्यक है जिले में खरीफ सीजन के लिए सिंचित एवं असिंचित धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली अधिसूचित फसलें हैं इन फसलों का बीमा निर्धारित बीमित राशि के 2 प्रतिशत प्रीमियम के साथ कराया जा सकता है।
कृषि विभाग ने सभी कृषकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते फसल बीमा कराएं, ताकि फसल नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
