शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
बदरवास के ग्राम सड़बूड़ निवासी जयमण्डल पुत्र लाखन सिंह यादव द्वारा बदरवास में तहसीलदार एवं राजस्व अमले को कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई जिसके उपरांत शासकीय कार्य में बाधा पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
भविष्य में भी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 260/2013/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
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