लोक न्यास पंजीयन के अधिकार अब एसडीएम को भी मिले, कलेक्टर ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारियों को सौंपे अपने क्षेत्र के अधिकार - Shivpuri



शिवपुरी - जिला शिवपुरी में अब लोक न्यास के पंजीयन का काम सिर्फ कलेक्टर कार्यालय तक सीमित नहीं रहेगा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत अपने सभी अधिकार और जिम्मेदारियां जिले के सभी उपखंड अधिकारियों (एसडीएम) को सौंप दी हैं अब हर एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में लोक न्यास के पंजीयक के रूप में काम करेंगे।


म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 3 के तहत लोक न्यास के पंजीयन के लिए कलेक्टर को पंजीयक के रूप में अधिसूचित किया गया है इसी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने जिले के उन राजस्व अधिकारियों को अपनी शक्तियां सौंप सकते हैं जो उपखंड अधिकारी से कम पद के न हों इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिए आदेश में भी इस संबंध में लिखित आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे।


इन्हीं प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों के पालन में कलेक्टर शिवपुरी ने यह आदेश जारी कर जिले के सभी उपखंड अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्र में लोक न्यास पंजीयन से जुड़े सभी अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

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