शिवपुरी - मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अवैध रूप से मदिरा का निर्माण, परिवहन, कब्जा अथवा विक्रय किया जाना दंडनीय अपराध है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है इसके अलावा प्रभावी सूचना तंत्र के लिए कंट्रोल रूम गठित कर नंबर जारी किए गए हैं ताकि अवैध मदिरा भंडारण एवं विक्रय की जानकारी दी जा सके और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पटवारी राजस्व निरीक्षक को भी इस प्रकार की अवैध मदिरा भंडारण एवं विक्रय की जानकारी होने पर तत्काल संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा अन्य मैदानी अमले द्वारा भी अब इसकी निगरानी की जाएगी। स्थानीय स्तर पर तैनात शासकीय सेवकों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता नगरीय निकाय क्षेत्र में नियुक्त नगर पालिका के कर्मचारी वार्ड प्रभारी को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि वह संबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा का निर्माण परिवहन कब्जा या विक्रय की जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि समय पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। जिला आबकारी अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर मैदानी ह
अमले को निर्देशित करने के लिए कहा है।
इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना
अवैध मदिरा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना देने या शिकायत दर्ज कराने हेतु आबकारी विभाग द्वारा वृत्तवार अधिकारियों एवं नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर जारी किए गए हैं। आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी मो. 9993963103, आबकारी वृत्त शिवपुरी / पिछोर मो. 9993963103, आबकारी वृत्त करेरा मो. 9300809126, आबकारी वृत्त पोहरी मो. 7879278698, आबकारी वृत्त कोलारस मो. 8435675150 शामिल है। आमजन तथा मैदानी शासकीय कर्मचारी अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या निर्माण की जानकारी सीधे इन नंबरों पर देकर प्रशासन को अवगत करा सकते हैं।
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