कोलारस में 33 शस्त्रधारी ऋण डिफॉल्टरों को नोटिस, 7 दिन में भुगतान नहीं किया तो लाइसेंस पर होगी कार्रवाई - Shivpuri

सहकारी बैंक का कर्ज वसूलने प्रशासन सख्त, कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जारी कराए नोटिस

शिवपुरी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की कोलारस शाखा से ऋण लेने के बाद निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने वाले 33 शस्त्रधारी बकायादारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा संबंधित बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में सात दिवस के भीतर बकाया ऋण राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर संबंधित लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बकायादार शामिल

जारी जानकारी के अनुसार, कोलारस संस्था के अंतर्गत जगदीश सिंह धाकड़ पर 75,697 रुपये, श्रीलाल धाकड़ पर 93,433 रुपये, महेन्द्र सिंह यादव पर 52,774 रुपये, रामअवतार पर 5,820 रुपये और लक्ष्मण सिंह यादव पर 12,582 रुपये बकाया हैं।

भड़ौता संस्था के अंतर्गत रामजीलाल पर 30,030 रुपये, विरसासिंह पर 98,576 रुपये, राजाराम पर 2,54,978 रुपये, मक्खनसिंह पर 51,719 रुपये और लक्ष्मण कुशवाह पर 90,997 रुपये की बकाया राशि बताई गई है।

वहीं, वैहटा संस्था के अंतर्गत भूपतसिंह रावत पर 21,988 रुपये, श्रीनिवास रावत पर 1,23,683 रुपये, भरतसिंह रावत पर 70,187 रुपये और शिशुपाल रावत पर 98,687 रुपये बकाया हैं।

राई संस्था के बकायादारों पर भी कार्रवाई

राई संस्था के अंतर्गत भूपतसिंह गुर्जर पर 1,84,198 रुपये, गोवर्धन यादव पर 1,68,081 रुपये, शिशुपाल सिंह पर 55,788 रुपये, अवतार गुर्जर पर 43,048 रुपये, अच्चुतसिंह जादौन पर 99,114 रुपये, अनिल सिंह जादौन पर 1,30,734 रुपये, बृजभानसिंह यादव पर 1,24,681 रुपये, जयपालसिंह पर 89,364 रुपये और कमलसिंह पर 1,90,910 रुपये बकाया बताए गए हैं।

कुलवारा संस्था के अंतर्गत शेरसिंह पर 1,76,748 रुपये और अमरीक पर 2,04,201 रुपये की बकाया राशि है।

खरई संस्था के बकायादार भी सूची में

खरई संस्था के अंतर्गत रामहेत पर 42,226 रुपये, ज्ञानी पर 28,618 रुपये, शम्भूसिंह पर 23,549 रुपये, जसरथसिंह पर 12,586 रुपये, फेरनसिंह पर 93,834 रुपये, घनश्यामसिंह पर 25,314 रुपये, अशोक शर्मा पर 55,252 रुपये और दौले पर 17,610 रुपये बकाया दर्शाए गए हैं।

सात दिन में भुगतान करने के निर्देश

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सहकारी बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली सुनिश्चित करना है। नोटिस प्राप्त करने वाले बकायादारों को सात दिवस के भीतर निर्धारित बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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