लोक शांति भंग करने और लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की आशंका के चलते हुई कार्रवाई
शिवपुरी। जिले में कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने करैरा क्षेत्र के दो शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने, क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था भंग होने तथा भविष्य में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय लिया है।
इनके शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करैरा नगर में गल्ला मंडी के सामने निवासी वीरेन्द्र साहू पुत्र परमानंद साहू तथा ग्राम चिरली, थाना करैरा निवासी सुरेन्द्र लोधी पुत्र पूरन सिंह लोधी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासन द्वारा दोनों शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोक शांति सुनिश्चित करना है।
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