यह आदेश जिन पर प्रभावशील नहीं होंगे उनमें न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये, सुरक्षा बलो, अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्टि व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिस कर्मी। सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिग होम, अतिआवश्यक सेवायें एवं शैक्षणिक संस्थायें, बैंक, शासकीय अथवा अशासकीय निगम मंडल आदि के कार्यालय की सुरक्षा में लगे कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होगे। यह आदेश 5 सितम्बर को प्रातः 4.30 बजे से लागू होकर 11 सितम्बर को मध्य रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर द्वारा एक अन्य आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत् 5 सितम्बर से 7 सितम्बर तक धारा 144 के तहत् नेषाधाज्ञा लागू की है। इसके तहत् किसी भी स्थल पर बिना अनुमति धरना, ददर्शन, रैली, जुलूस, सभायें, अशत्र, शस्त्र लेकर चलने, किसी भी धर्म व्यक्ति, सम्प्रदाय जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भडकाऊ भाषा का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू होगा।
इस आदेश के तहत् कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश चित्र, ऑडियो, वीडियो, नहीं डालेगा जिससे धार्मिक, सामाजिक जातिगत भावनायें भड़कती हो या साम्प्रदायिक विद्धेश पैदा होता हो। कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन, विभिन्न इंटरनेट, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वाट्सअप, ट्यूटर, मैसिज, इंस्टाग्राम का दुरूपयोग नहीं करेगा।
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