लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए पंचायत सचिव को पांच वर्ष की सजा


 
 ने रिश्वत लेते पकड़े गए सचिव को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 18 अप्रैल 2013 को फरियादी रामलाल पटेल निवासी बलकवाड़ा ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से लिखित शिकायत की थी कि कपिलधारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 में उसे कु एं के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। इस पर सचिव हरिओम पाटीदार ने 27 फीट कुएं को खोदकर उसे बांधने का कार्य नहीं कराया था। फरियादी रामलाल से सचिव पाटीदार आठ हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। फरियादी पटेल के सात हजार रुपए देने के बाद भी सचिव द्वारा अधूरा कार्य शुरू करने के लिए तीन हजार रुपए अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद सचिव पाटीदार 30 अप्रैल 2013 को तीन हजार रुपए रिश्वत लेते लोकायुक्त इंदौर की टीम ने कड़ लिया गया। लोकायुक्त कार्यालय ने विशेष न्यायालय मंडलेश्वर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के समक्ष आरोपित के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत कि या था। विशेष न्यायाधीश आरती शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए सचिव पाटीदार को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 

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