मारपीट के आरोपी को कारावास

कोलारस- कोलारस जे.एम.एफ.सी. न्यायालय ने मारपीट के चार आरोपियो को दोषी मानते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास व धारा 357(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत फरियादी रामहेत को आठ हजार रूपये प्रतिफल के रूप में दिये जाने का आदेश दिया हैं। मामले में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक त्रिपाठी ने की जिसमें घटना दिनांक 11 मई 2014 की बताई जा रही है। जिसमें ग्राम भैंसदा अंतर्गत रहने बाले रामहेत के साथ आरोपी गजराज, जगदीश, देवेन्द्र एवं राकेश धाकड ने मिलकर पैसे लेने- देने की बात पर से मारपीट कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान  न्यायालय में पेश किया था जिस पर से यह फैसला हुआ । 

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