पटवारी की मारपीट करने बाले को कारावास एवं जुर्माना

कोलारस- कोलारस जे.एम.एफ.सी. न्यायालय ने पटवारी से मारपीट करने बाले आरोपी को कारवास एवं जुर्माना सुनाया है। प्रेस रिलीज के माध्यम से निर्मल अग्रवाल ए.डी.पी.ओ कोलारस ने जानकारी देते हुये बताया कि घटना दिनांक 20 मई 2016 को आदिवासी मोहल्ला ग्राम मुवारिकपुर थाना कोलारस में पटवारी मधुर मिलन तहसीलदार के आदेश से आवादी भूखंड का नक्शा बनाने गया था एवं घटना के समय नक्शा बना रहा था उसी समय आरोपी बहादुर सिंह आदिवासी शराव पीकर उसके पास आया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा शासकीय कार्य नही करने दिया एवं पटवारी की कॉलर पकड कर गालो में थप्पड मारे एवं दस्तावेज छुडाकर फाड दिये जिस पर दोनो पक्षो को सुनते के बाद एवं राजीनाम को खरिज करते हुये आरोपी वहादुर आदिवासी को 8 दिन के कारावास की सजा व 500 रूपये जुर्माना सुनाया। 

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