राजस्व लोक अदालत 16 फरवरी को

 प्रदेश के नागरिको को राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो, इसके लिए राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत के लिए राजस्व विभाग मप्र के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि 16 फरवरी को राजस्व लोक अदालत आयोजित करें। राजस्व लोक अदालत का स्थान राजस्व न्यायालय होगा। पक्षकारों के लिए न्यायालय में जन सुविधाएं यथा प्रतीक्षा करने का स्थान, पीने का पानी आदि की व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व लोक अदालत के आयोजन के लिए जिले के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नेतृत्व प्रदान करें एवं समय-समय पर राजस्व लोक अदालत के संबंध में की गई कार्यवाही कसी समीक्षा करेंगे।
इन प्रकरणों का होगा निराकरण
   आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इनमें अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्षा बटांकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरआरसी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधक निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण एवं दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही का निराकरण किया जाएगा। वहीं राजस्व लोक अदालत में पूर्व में पारित आदेशों का अमल करने की कार्यवाही करें एवं संशोधित भू-अभिलेखों की नकल पक्षकारों को प्रदाय की जाए। 28 फरवरी को राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल किया जाएगा।

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