कोलारस- कोलारस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आवकारी एक्ट के आरोपी कैलाश पण्डित को अबेध रूप से शरनब रखने के जुर्म में 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है अभियोजन अधिकारी श्रीमति वर्षा पाठक ने प्रेस को जानकारी देते हुये बताया कि 24 मार्च को बदरवास पुलिस को मुखबिर से अबैध शराब की सूचना मिली जिस पर पुलिस ने बृजवासी ढाबा अटलपुर पर आरोपी कैलाश पण्डित से 25 क्वाटर शराब अबैध रूप से पाये जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्घ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर से न्यायालय कोलारस द्वारा सजा सुनाई गई।
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