जमीन के मामले में शिवपुरी कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने 25 हजार का लगाया - जुर्माना



हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर पर करैरा की जमीन के मामले में लगाया 25 हजार का जुर्माना

शिवपुरी - शिवपुरी कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वैसे तो शिवपुरी में हुए पदस्थ कलेक्टर किसी न किसी बात के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान कलेक्टर अनुग्रह पी शिवपुरी के विकास के लिए बल्कि, न्यायालयो के आदेश के अव्हेलना के लिए जानी जाऐगी। सोमवार को पीआरओ के मेल से एक खबर आई थी। कि कलेक्टर ने टीएल की बैठक में न्यायालयो में लंबित प्रकरणो में विशेष ध्यान देने की बात अधीनस्थ अधिकारियो से कही थी। यह मेल सभी समाचार पत्रो के कार्यालयो में खुलता इतने मे ही कलेक्टर की हाईकोर्ट में 25 हजार के जुर्माने की खबर आ गई। जानकारी के अनुसार करैरा स्थित जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2019 को कलेक्टर शिवपुरी को विवादित जमीन को कब्जे में लेने का आदेश दिया था। साथ ही एक माह में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। जब कलेक्टर ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की ओर से पत्र भी जारी किया गया। 6 जनवरी 2020 को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। हालांकि, कलेक्टर 13 जनवरी को नहीं आ सकीं।

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