15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की दूसरी बार जमानत खारिज।
जावद - एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी फोरूलाल उर्फ बद्री पिता छोगालाल बलाई, उम्र-27 वर्ष, निवासी किशनपुरा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी ने दिनांक 17.06.2019 को पुलिस थाना सिंगोली में उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 118/2019, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी फोरूलाल व उसका भाई रमेश उसे मोटरसायकल पर बैठाकर कनकपुरा पारसोली गांव के खेत में बनी झोपड़ी में ले गये थे, जहाॅ पर आरोपी का भाई रमेश उन्हे वहाॅ छोड़कर चला गया, जहाॅ पर आरोपी फोरूलाल ने पीड़िता के साथ कई बार उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376, 342, 368, 506 भादवि व धारा 3क/4 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी फोरूलाल द्वारा प्रथम जमानत आवेदन जावद न्यायालय में किया था, जिसे निरस्त किये जाने पर उसके द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन को खारिज करवाया।
नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज
जावद - एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी सुरेशचंद्र पिता हरलाल गुर्जर, निवासी ग्राम खेड़ा मझावत, थाना सिंगोली की ओर से तीसरी बार प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 05.09.2020 को पुलिस थाना रतनगढ़ में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री व पत्नी को ग्राम देहपुर छोड़कर आया था, फिर अगले दिन उसके साले ने फोन पर बताया कि उसकी पुत्री कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी जगदीश व सुरेश ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गये हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363, 366 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस रतनगढ़ द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी जगदीश द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार किया, जिसमें आरोपी सुरेशचंद्र ने उसका अपहरण में सहयोग किया। जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी सुरेशचंद्र को गिरफ्तार किया गया व आरोपी जगदीश फरार हैं। प्रकरण में धारा 368, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी सुरेशचंद्र द्वारा न्यायालय में पूर्व में दो बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिनकों निरस्त कर दिये जाने पर उसके द्वारा तीसरी बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा विरोध किया, जिस पर से आरोपी का तृतीय जमानत आवेदन भी खारिज किया गया।
बल्क मात्रा में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
जावद - नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 बल्क लिटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी राजु उर्फ राजेन्द्र पिता मुकेश कोली, उम्र-35 वर्ष, निवासी वाड नम्बर 03 बेंगनपुरा, थाना- जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 17.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर जावद पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे से 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 387/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर जमानत खारिज की गई।
60 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
जावद - एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 बल्क लिटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी घीसालाल पिता गोपीलाल भील, उम्र-30 वर्ष, निवासी नयापराण थाना- सिंगौली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 20.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर रतनगढ़ पुलिस द्वारा जेतलीया फंटा पर नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे से दों केनों में कुल 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 170/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर जमानत खारिज की गई।