दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

 दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त
 
शाजापुर - न्यायालय  द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बाबुलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्‍फे्सिंग के माध्यम से उपस्थि‍त संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया।  सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक  26/02/2020 को शाम 06 बजे  करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी में लाडसिंह, शांतिलाल, इन्‍दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्‍दर सिंह ने मुंह दबाया और पीड़िता को उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्‍लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्‍ते में इन लोगों ने धमकी दी कि, चिल्‍ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्‍ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्‍जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतिपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 04/11/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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