दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त



दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर - न्यायालय  द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्‍बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फिेंसिग के माध्‍यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया।   
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया कि, दिनांक 13/04/2019 को आरोपी दिनेश ने उससे झूठ बोलकर नोटरी पर शादी कर ली थी। शादी के 15 दिन बाद पता चला की आरोपी शादी शुदा है, और उसके तीन बच्‍चे है। पीडिता ने आरोपी से कहा की उससे झूठ बोलकर शादी क्‍यों की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसे  किराये के मकान में रखा और उसके साथ लगातार गलतकाम करता रहा, जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया। पीडिता ने आरेापी से कहा की उसे 06 माह का गर्भ है, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे छोडकर चला गया। पीडिता के लेखी आवेदन के आधार पर शुजालपुर सिटी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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