मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंत्रि-परिषद का अनुमोदन

 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंत्रि-परिषद का अनुमोदन     

अधिनियम विरुद्ध दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रु. अर्थदण्ड का प्रावधान।

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