आर्थिक अपराध करने वाले को 04 वर्ष की सजा

सहायक संचालक हाथकरघा एस.सी.डेकाटे को 04 वर्ष की सजा 

समिति में गबन करने वाले आरोपी को 04 वर्ष की सजा

सजा के साथ-साथ 3,00,000 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया 

प्रकरण का संचालन ईओडब्ल्यू अभियोजन अधिकारी निर्मल अग्रवाल ने किया


मुरैना - आर्थिक अपराध करने वाले को न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी एस.सी.डेकाटे पुत्र हरीचंद्र डेकाटे, उम्र 63 वर्ष, निवासी जी-1/97, गुलमोहर कालोनी थाना हबीबगंज जिला भोपाल म.प्र. को धारा 13(1) सी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 120(बी) भा.द.सं. में दोषी पाते हुये 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 420 सहपठित धारा 120(बी) भा.दं.सं. के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


 ईओडब्ल्यू अभियोजन अधिकारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि अभियुक्त एस.सी.डेकाटे ने वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 के मध्य सहायक संचालक हथकरघा के पद पर लोकसेवक के रूप में पदस्थ रहते हुये मुरैना जिले की शमा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित खनेता जिला मुरैना को आवास सह कर्मशाला, उन्नत उपकरण, प्रशिक्षण आदि विभिन्न योजनाओं के लिये 4,17,820/- रूपये की राशि प्रदाय कर उक्त समिति के अध्यक्ष चिरागुद्दीन को बेईमानी से अथवा कटपूर्वक दुर्विनियोग करने दिया गया तथा उक्त अवधि में उक्त पर पदस्थ रहते हुये सहअभियुक्त चिरागुद्दीन को 4,17,820/- रूपये की राशि विभिन्न योजनाओं में प्रदाय करने हेतु हाथकरघा संचालनालय को प्रवंचित किया और उक्त प्रवंचना के अंतर्गत संचालनालय द्वारा 4,17,820/- रूपये की राशि सहअभियुक्त चिरागुद्दीन को परिदत्त  की गई तथा उक्त अवधि में उक्त पद पर रहकर सहअभियुक्त चिरागुद्दीन के साथ मिलकर शासकीय राशि 4,17,820/- रूपये का उसके द्वारा गबन करा देने के लिये सहमत हुये और उक्त सहमति के अनुशरण में उसके द्वारा संचालनालय से प्राप्त 4,17,820/- रूपये की राशि सहअभियुक्त चिरागुद्दीन को प्रदत्त की गई। उक्त प्रकरण में राज्य आर्थिक् अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ईकाई ग्वालियर म.प्र. द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया प्रकरण में शासन का संचालन  निर्मल कुमार अग्रवाल अभियोजन अधिकारी जिला मुरैना द्वारा किया गया!

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