01 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू है - अपना नाम मतदाता सूची जुडवाये
मध्यप्रदेश - अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो अब अपना नाम दर्ज कराने को तैयार हो जाएं. एक नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू है जिसमें एक जनवरी 2022 तक 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले मतदाता भी सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं बता दें कि हर साल 14 जनवरी को संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है और इसके लिए इस वर्ष 1 से 30 नवंबर तक मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा जो भी मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र में संशोधन कराना चाहते है या नाम जुड़वाने के लिए योग्य है तो वे आनलाइन व आफलाइन माध्यम से आवेदन दे सकते हैं. मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के अलावा जिनको भी मतदाता पहचान पत्र में अपने नाम, घर का पता, पिता या पति का नाम व जन्म तिथि में संशोधन कराना है तो वे भी आवेदन दे सकते है. इसके साथ ही जो मतदाता अब नहीं रहे उनके स्वजन उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म भर सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
-फार्म-7 : मृतक अथवा स्थानांतरित मतदाता के नाम को कटवाने के लिए या फार्म-6 पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए. -फार्म-8 : मतदाता प्रविष्टियाें में सुधार के लिए. -फार्म-8ए : एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन के लिए. -फार्म-6ए : भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीय भरे. -फार्म-6 : नए पंजीकरण के लिए या एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन के लिए. एक नवंबर से – पुनरीक्षण का काम शुरू 30 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने एवं संशोधन आदि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.voterportal.eci.gov.in) और (nvsp.in) से जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं. इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल से भी यह सेवाएं ले सकते हैं.