आरोपी को 06 माह 06 दिन का कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना

शाजापुर - न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी संतोष केवट पिता हेमराज केवट उम्र 43 साल निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा  326 भादवि में  06 माह , 06 दिन का कारावास तथा 5000 रूपयें अर्थदण्‍ड, से  दण्डित किया गया।  

सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 20.02.2021 को शाम के करीब 04:30 बजे फरियादी राधेश्‍याम केवट मटन मार्केट शनि मन्दिर के सामने शुजालपुर सिटी , अपनी मछली की दुकान पर बैठा था। तभी उसकी मौसी का लडका नन्‍दकिशोर केवट, मटन मार्केट मछली खरीदने आरोपी संतोष केवट पिता हेमराज केवट की दुकान पर गया। जब नन्‍दकिशोर संतोष से मछली का भाव करने लगा तो संतोष ने मछली का भाव 140 रू प्रति किलो बताया तो नन्‍दकिशोर ने बोला कि 05-10 रूपये कम कर लो  तो संतोष केवट, नन्‍दकिशोर को मां की अश्‍लील गालिंया देकर बोला कि इससे कम में नहीं आयेगी। तो नन्‍दकिशोर ने बोला कि गाली क्‍यों दे रहे हो। इस बात पर संतोष ने स्‍वंय की दुकान में रखा मछली काटने का लोहे का बक्‍का उठाया और नन्‍दकिशोर को जान से मारने की नियत से सिर में मार दिया। जिससे नन्‍दकिशोर के सिर के ऊपरी हिस्‍से में बाई तरफ गहरी चोट आई और  बहुत खून निकलने। नन्‍दकिशोर वही पर गिर कर बेहोश हो गया। यह देख मौके से संतोष केवट भाग गया। उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी  पर की गई। 

उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से  उपसंचालक ‘’अभियोजन’’  शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं श्री कमल सिंह गोयल सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

सचिन रायकवार

जिला मीडिया प्रभारी

जिला शाजापुर

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