शिवपुरी - कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला सत्र न्यायाधीश शिवपुरी एवं उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों द्वारा धारा 138 के अंतर्गत समझौते के आधार पर नेशनल लोक अदालतों में निराकृत प्रकरणों में परिवादी को न्याय शुल्क वापसी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित को न्याय शुल्क वापिस कराये जाने के संबंधित अधिकारी को आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर सिंह ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से न्याय शुल्क वापसी का कार्य जिसमें संबंधित न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेश का पालन कर प्रमाण पत्र के आधार पर न्याय शुल्क वापसी संबंधी आवेदन पत्रों को प्राप्त कर परीक्षण उपरांत संबंधित को भुगतान संबंधी समस्त कार्य जिला कोषालय अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सौंपा गया है। साथ ही निर्देशित किया है कि उक्त के संबंध में प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों को प्राप्त कर न्याय शुल्क वापसी कार्य को समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि जिला सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी एवं उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों द्वारा धारा 138 के अंतर्गत समझौते के आधार पर नेशनल लोक अदालतों में निराकृत प्रकरणों में परिवादी को न्याय शुल्क वापसी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित को न्याय शुल्क वापिस कराये जाने हेतु आवेदन नाजिर शाखा कलेक्ट्रेट शिवपुरी को प्राप्त होते हैं। जिनमें प्रभारी अधिकारी नाजिर शाखा द्वारा उक्त राशि के चालान तैयार कर जिला कोषालय से राशि आहरण कर संबंधित के खाते में भुगतान कराये जाने हेतु चालान जिला कोषालय को भेजा जाता है। ऐसे संबंधित प्रकरणों के संबंध में उक्त कार्यवाही की गई है।