मध्यप्रदेश में सोमवार को सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुये समस्त सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सहित अध्यक्षों को पुनः वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये है जिससे वह पूर्व की भांति विकास कार्य कर करें।
विश्वस्त - ग्राम पंचायतों में चरमराती व्यवस्था के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आक्रोशित सरपंचो की माँग मानते हुए आज सोमवार ता 17 को दोप 2 बजे तक नियम/शर्त सहित अधिकार वापसी आदेश होंगे जिसमे
1. प्रधान द्वारा 5 लाख से अधिक राशि के नए कार्यो की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत सीईओ से लेकर लेना होगी।
2. प्रधान द्वारा एक दिन में एक बार में 5 लाख से अधिक राशि आहरित नही की जावेगी।
3. पाँच लाख से अधिक राशि के नवीन कार्यो की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर/ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेना होगा।
6.राशि आहरण प्रशासक/ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा होगी
5. ग्राम पंचायतों में पुराने कार्य पूर्ण होने पर ही नए कार्य स्वीकृत किये जावेंगे, सामुदायिक पाँच व हितग्राही मूलंक पाँच से अधिक निर्माण कार्य लंबित होने पर नये कार्य स्वीकृत नही किये जावेंगे।
6. आगामी गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण जिला पंचायत व जनपद कार्यालयों में अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत में सरपंच/ प्रधान द्वारा किये जाने सम्बन्धी आदेश 18-19 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अलग से किया जाएगा।
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