केसीसी की राशि जमा करने के लिये दिया गया चैक बाउस के आरोपी को कोलारस न्यायालय ने सुनाई सजा

कोलारस - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पूजा वर्मा ने आरोपी  सुखलाल को एक माह के कारावास एवं प्रतिकर से दण्डित करने की सजा सुनाई है मामला इस प्रकार है मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा लुकवासा के शाखा प्रबंधक नरेन्द्र पाल द्वारा न्यायालय में इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी सुखलाल धाकड़ पुत्र हजर सिंह धाकड़ ने बैंक शाखा से केसीसी हेतु लोन लिया था जिसके संदाय में उसने राशि 244514 रुपए का चेक बैंक शाखा को दिया था किन्तु बैंक के ऑफिसर द्वारा रिटर्न मेमो के साथ लिख कर दिया गया कि आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त निधि नहीं हैं चेक अनादरित कर दिया गया तब बैंक द्वारा अधिवक्ता जे.पी. शर्मा के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया गया नोटिस प्राप्ति के बाद भी निर्धारित 15 दिवस की अवधि में चेक राशि आरोपी ने बैंक शाखा को प्रदान नही की गई तब निगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा 138 के तहत चेक बाउंस का प्रकरण बैंक द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर कर लाया गया जिसके आरोपी सुखलाल का कहना था की वह हस्ताक्षर नहीं करता जबकि परिवादी बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साक्ष्य एवं वहस के उपरांत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आरोपी सुखलाल धाकड़ निवासी काँठी तहसील कोलारस को 1 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है एवं आरोपी अनादरित दिनांक से चेक राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित अधिवक्ता शुल्क एवं परिवाद के संबंध में अन्य शुल्क मिलाकर प्रतिकर राशि  376851 /- अदा करेगा परिवादी बैंक शाखा की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेपी शर्मा द्वारा की गई ।

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