शिवपुरी - राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी(नियंत्रण) आदेश 2022 पारित किया गया है। जो कि 31 दिसम्बर 2022 अथवा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में विहित की गई कालावधि तक प्रवृत्त होगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य तेल एवं तिलहन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955(1955 का सं. 10) की धारा 3 एवं सहपठित धारा 5 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय(खाद्य विभाग) के जीएसआर 800, दिनांक 09 जून 1978 एवं भारत सरकार के का.आ.1509(अ) दिनांक 30 मार्च 2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश पारित किया गया है खाद्य तेल एवं तिलहन में सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मूंगफली, सनफ्लोवर, पाम रहेंगे। उक्त आदेश में व्यापारियों के लिए एक साथ सभी खाद्य तेलों और तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की है। जिसमें खाद्य तेलों के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल, बड़े पैमाने पर उपभोक्ता यानी खुदरा विक्रेताओं की बड़ी चेन के लिए 30 क्विंटल और इसके डिपो के लिए 1000 क्विंटल होगी खाद्य तेलों का प्रसंस्करण करने वाले अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिनों का स्टॉक कर सकेंगे
खाद्य तिलहनों के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 100 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल होगी। खाद्य तिलहन के प्रसंस्करणकर्ता अपनी दैनिक इनपुट उत्पादन क्षमता के अनुसार खाद्य तेलों के 90 दिनों के उत्पादन का स्टॉक कर सकेंगे।
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